Special maternity leave for stillbirths: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया है। यह अवकाश उन महिलाओं को मिलेगा, जिनका बच्चा मृत जन्म लेता है या जन्म के तुरंत बाद नवजात की मृत्यु हो जाती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया, जिसे हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है।
इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 सितंबर 2022 को जारी आदेशों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है। यह पहल महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर कार्यस्थल पर लौटने का अवसर प्रदान करेगी।
यह निर्णय महिला कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान राज्य सरकार के कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।